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Kushinagar News: हत्यारोपी ससुर की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 04 Dec 2025 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। दहेज के लिए बहू की हत्या करने वाले ससुर की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने खारिज कर दिया। तुर्कपट्टी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के महेंद्र चौहान अपनी भतीजी मुन्नी देवी की शादी इसी थाना क्षेत्र के रूदवलिया लालसा चौहान के बेटे से किया था। 19 दिसंबर 2024 को ससुराल वाले मुन्नी देवी की पिटाई किए और गला दबाकर हत्या कर दिए। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। मायके वालों से बिना से बताए शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। तुर्कपट्टी पुलिस इस मामले में ससुराल के सिकन्दर चौहान, ठगिया देवी, कलावती देवी, सूरज चौहान, बबलू चौहान सतीश चौहान, लालसा चौहान पर केस दर्ज किया था। विवेचक ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपी ससुर महेंद्र चौहान ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
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