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Kushinagar News: हत्यारोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज

Wed, 16 Apr 2025 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। युवती की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी जयनरायन कुशवाहा की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अमित सिंह ने पुलिस को तहरीर दिया कि सात दिसंबर 2024 को वह उसकी मां, दो बहनें मौसी के घर गए थे। आठ दिसंबर 2024 की आधी रात को उसे सूचना मिली कि उसकी बहन प्रिया की गला रेतकर किसी ने हत्या कर दिया है। बचाव करने पर इसकेे पिता जयनरायन सिंह पर भी धारदार हथियार से वार किया गया। पिता ने बताया कि हमला करने वाले गांव के ही हैं। पुलिस इस मामले में केस दर्ज किया। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसकी जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने खारिज कर दिया।
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