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Kushinagar News: गैंगस्टर के आरोपी को तीन साल की कारावास की सजा

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पडरौना। गैंगस्टर के एक आरोपी को न्यायालय ने शनिवार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने वर्ष 1996 में ही केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। तभी से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था।
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वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश मणि त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वादी अहिरौली बाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपचंद्र श्रीवास्तव ने 25 सितंबर 1996 को अहिरौली बाजार के अनंतनगर निवासी सहदुल्ली के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि सहदुल्ली एक संगठित गिरोह चलाता है। वह अपने व गिरोह के सदस्यों से अनुचित आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं व अपने गैंग के सदस्यों के साथ हिंसा, धमकी, उत्पीड़न करने का काम करता है। वह कई समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त है। उसके विरुद्ध देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर आदि जनपदों में चोरी, डकैती आदि के मुकदमे दर्ज हैं। उसके भय से कोई कुछ नहीं बोलता है। शनिवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कुशीनगर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। उन्होंने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को तीन साल के कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाइ्र। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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