जगदीशपुर बरडीहा के एक व्यक्ति ने पिटाई, आगजनी और लूटपाट का दर्ज था मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध सहित 48 लोगों पर वर्ष 2019 से चल रहे एक मुदकमे की सुनवाई सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक सहित सभी 48 लोगों को दोषमुक्त कर दिया।
पूर्व विधायक सहित इन 48 लोगों की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता बृजेश कुमार दीक्षित ने बताया कि अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बरडीहा निवासी संतोष कुमार पांडेय ने इन सभी के खिलाफ 17 अगस्त 2019 को थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रामकोला के तत्कालीन विधायक रामानंद बौद्ध ने समर्थकों के साथ मिलकर उनसे मारपीट की थी।
इसके अलावा आगजनी और लूटपाट भी की थी। तहरीर मिलने के बाद अहिरौली बाजार थाने की पुलिस ने तत्कालीन विधायक रामानंद बौद्ध, चंद्रकला सिंह, सुरेंद्र गुप्ता, यशवंत सिंह, दुष्यंत, अनजान अली, अनिल कुमार, आजम, रंजीत यादव, रामआशीष सहित 48 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया था।
तभी से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मदन मोहन के न्यायालय में हुई। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक सहित सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।