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Kushinagar News: किशोरी से छेड़खानी करने वाले को पांच साल की सजा

Tue, 06 Feb 2024 03:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। किशोरी से छेड़खानी करने वाले आरोपी को अदालत ने सोमवार को साक्ष्यों के आधार पर पांच साल की जेल और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से 14 नवंबर 2020 को गांव के युवक ने छेड़खानी की। पुलिस इस मामले में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट का केस दर्ज कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने पीड़िता के बयान पर और साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजकिशोर राजभर को पांच साल की सजा सुनाई है। यदि आरोपी अर्थ दंड अदा नहीं करता है तो उसे चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्र ने पैरवी की।
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