तुर्कपट्टी। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के दहारी पट्टी निवासी हरेंद्र कुमार गोंड़ की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मारपीट, जानलेवा हमला और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज किया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है।
हरेंद्र कुमार गोंड़ ने बताया था कि वह राज मिस्त्री का कार्य करते हैं। रहसू जनूबी पट्टी में नाली बनाने का काम उन्होंने किया था। उनका रुपया प्रधान प्रतिनिधि मार्कण्डेय प्रसाद ने रोक लिया था। रुपये मांगने पर वह देते नहीं थे। 25 मई की दोपहर तीन बजे धान का बीज गिराने के लिए डीजल लाने मधुरिया पेट्रोल पंप पर जा रहा था। उसी दौरान मधुरिया इंटर कॉलेज के सामने सड़क पर ही अरविंद किशोर सिंह, योगेंद्र सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रामाशीष सिंह व मार्कण्डेय निवासी रहसू जनूबी थाना चौरा खास स्कार्पियो से पहुंचे और अमर्यादित तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
आरोप है कि इन लोगों ने तमंचा और डंडा से मारने के बाद उसका एक हाथ तोड़ दिया था। लहूलुहान देखकर आसपास के लोग जुट गए। तब जाकर किसी तरह उनकी जान बची। थाने में तहरीर देने के बाद भी मामले में केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में वाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में एसओ तुर्कपट्टी संजय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ एससी-एसटी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।