पडरौना। मानक के विपरीत सामग्री बेचने के आरोप में जिले के पांच व्यापारियों के विरुद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी ने 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इनके प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने लैब में जांच के लिए भेजे थे, जहां नमूने फेल कर गए। इन मामलों की सुनवाई के दौरान सोमवार को यह फैसला सुनाया गया।
खाद्य वस्तुओं के प्रतिष्ठानों पर छापे के दौरान लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को न्याय निर्णायक अधिकारी (एडीएम) कृष्णलाल तिवारी के न्यायालय में सुनवाई हुई। मानक के अनुरूप सामान न बेचने के आरोप में लालजी प्रसाद निवासी रामकोला पर 10 हजार रुपये, छोटेलाल मद्धेशिया रामकोला वार्ड नंबर-चार पर आठ हजार रुपये, बबलू जायसवाल निवासी दोघरा थाना तुर्कपट्टी पर 15 हजार रुपये, जयप्रकाश जायसवाल निवासी कुबेरस्थान पर सात हजार रुपये और हरि यादव निवासी हाता धुरिया तमकुहीराज पर भी सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह इन पांच व्यापारियों पर कुल 47 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
इसकी पुष्टि करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहीत अधिकारी रामअवतार सिंह यादव ने बताया कि छापे के दौरान इन व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से खाद्य वस्तुओं के नमूने लेकर लैब में भेजे गए थे। रिपोर्ट आने के बाद उसे न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सोमवार को इन मामलों की सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर जुर्माना लगाया गया।