पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में दंपति को दोषी माना है। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास और एक पर 3,00,000 रुपये और दूसरे पर 1,00,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। वर्ष 2025 में सेवरही थाने में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य मामलों में दर्ज प्राथमिकी के मामले में पुलिस ने विवेचना कर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त चंद्रेश उर्फ चंद्रशेखर पुत्र रामधारी और उसकी पत्नी सुशीला मद्धेशिया निवासी धुरिया इमिलिया थाना सेवरही को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायलय ने चंद्रेश पर 3,00,000 और सुशीला पर 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।