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Kushinagar News: न्यायालय के आदेश के बाद रुका निर्माण कार्य

Sun, 05 Jul 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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नेबुआ नौरंगिया। क्षेत्र के मडार बिंदवलिया गांव में भूमि विवाद मामले में न्यायालय के स्थगन आदेश दिया है। इसके बाद विवादित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया। मलाही पट्टी निवासी अमरीश सिंह ने कोटवा-घुघुली मार्ग स्थित करीब 12 डिसमिल भूमि पर हुए अतिक्रमण हटने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया था। निर्माण कार्य करीब एक सप्ताह से चल रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के सतीश सिंह, जोखन सिंह, उत्तिम सिंह और आशबरन ने न्यायालय की शरण लेते हुए स्थगन आदेश ने लिया। शनिवार को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पडरौना तहसील के नायब तहसीलदार नवीन चंदन और नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने निर्माण कार्य तत्काल रुकवाते हुए दोनों पक्षों को न्यायालय के आदेश का पालन करने की हिदायत दी। नायब तहसीलदार ने बताया कि न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य रोक दिया गया है। संवाद
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