पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सीजेएम न्यायालय ने मंगलवार को समन जारी कर 28 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामला चुनाव आचार संहिता व निषेधाज्ञा के उल्लंघन का है। रामकोला थाने में 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में अब तक वह अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं।
28 फरवरी 2022 को रामकोला थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि उस दिन वह हमराहियों के साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए भ्रमण पर थे। रात करीब 11 बजे थाना क्षेत्र के कुसम्हा गांव में रामकोला विधान सभा प्रत्याशी पूर्णमासी देहाती के पक्ष में झंडा लगाकार ध्वनि विस्तारक यंत्र से स्वामी प्रसाद मौर्य सभा कर रहे थे।
मौके पर पहुंच कर जांच की गई तो बिना परमिशन स्वामी प्रसाद मौर्य नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। यह आचार संहिता व निषेधाज्ञा का उल्लंघन है। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेएम पडरौना की अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खरौआ कुआं, थाना ऊंचाहार, जिला रायबरेली स्थित मूल पते पर समन भेजकर 28 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है।