अहिरौली बाजार। ग्राम सभा बैरिया के कोटेदार पर ईसी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। गांव के एक व्यक्ति ने इस संबंध में डीएम से शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर हुई जांच में कोटेदार पर अनियमितता करने की पुष्टि हुई थी।
बैरिया गांव के लोगों ने सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार अंबिका सिंह के विरुद्ध डीएम से शिकायत कर उनपर खाद्यान्न कम देने का आरोप लगाया था। डीएम ने इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी से जांच कर आख्य मांगी थी। डीएम के निर्देश पर डीएसओ ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कसया और पूर्ति निरीक्षक कप्तानगंज समेत दो सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच अधिकारियों ने कार्डधारक गीता देवी, कुंती देवी, कमलावती देवी, पुष्पा, शिशिकला, सुंदरी, रमेश सिंह सहित अन्य कार्डधारकों से खाद्यान्न वितरण संबंधी जानकारी ली। इसके बाद स्टाॅक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर एवं गोदाम का जांच की गई थी। जांच के दौरान 4.42 क्विंटल गेहूं और 11.43 क्विंटल चावल अधिक मिले थे। इसको गंभीरता से लेते हुए पूर्ति निरीक्षक हाटा ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। पूर्ति निरीक्षक रितेश कुमार ने बताया कि खाद्यान्न वितरण संबंधी अनियमितता और निर्धारित मात्रा से अनाज का स्टॉक अधिक पाए जाने पर ग्राम सभा बैरिया के कोटेदार अंबिका सिंह के विरुद्ध केस दर्ज कर दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।