खड्डा। कस्बे में जिन चार दुकानों पर छापे के दौरान एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली तार बरामद हुए थे, उनके दुकानदारों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उनके विरुद्ध काॅपीराइट एक्ट में केस दर्ज हुआ है। विवेचना में यदि इनका दोष सिद्ध हुआ तो अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना लग सकता है।
शनिवार को एक ब्रांडेड कंपनी की दिल्ली और राजस्थान के अलवर के इंजीनियरों की संयुक्त टीम ने शनिवार को खड्डा कस्बे में आशीष यादव के नेतृत्व में पुलिस के साथ इलेक्ट्रिक की दुकानों पर छापा मारा था। जांच पड़ताल में मनोज, सत्यनारायण जायसवाल, विजय शंकर गुप्ता और दशरथ जायसवाल की दुकान में बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के नकली तारों के बंडल बरामद हुए थे। दुकानदार असली का दाम लेकर नकली तार ग्राहकों को बेच रहे थे। आशीष यादव की तहरीर पर चारो दुकानदारों के विरुद्ध कापीराइट एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। खड्डा थाने के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। पूरी गहनता से विवेचना की जाएगी।