पडरौना के गरुण नगर की निवासी महिला ने एक साल पहले कोतवाली में दर्ज कराया था केस
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। एक साल पहले विद्यालय से घर जाते समय एक बालक को पीटकर हत्या की कोशिश करने के आरोपी की जमानत याचिका एडीजे ने शनिवार को खारिज कर दी। बालक की मां ने पडरौना कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी सहित चार अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार, वादिनी गरुण नगर की निवासी उर्मिला देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद ने पडरौना कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 23 जुलाई 2022 को दोपहर करीब डेढ़ बजे उनका बेटा रंजीत कुमार विद्यालय से पढ़कर घर आ रहा था। वह ज्योंहि एनसीसी कार्यालय के सामने पहुंचा कि बिना वजह मिठ्ठू कुशवाहा, राहुल, अंकित यादव और विशाल गुप्ता निवासी चौरिया ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके बेटे को पीटकर अधमरा कर दिया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया। इस मामले में आरोपी मिठ्ठू कुशवाहा उर्फ विकास ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट राशिद खान के न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए एडीजे ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता महेंद्र गोविंद राव ने की।