पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को दहेज हत्यारोपी सास की जमानत याचिका निरस्त कर दिया है। वादी मुकदमा जीऊत ने 19 दिसंबर 2024 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री आरती देवी की शादी तीन वर्ष पूर्व गोविंद कुशवाहा निवासी परसौनी बुजुर्ग खास थाना तमकुहीराज के साथ की थी। उनका दामाद व उसके परिवार के लोग विवाह के बाद भी दहेज की मांग करते हुए कई बार बेटी को प्रताड़ित किया। 19 दिसंबर 2024 को सूचना मिली कि उसकी लड़की आरती देवी को उसके घर वाले गोविंद, सास अलगी देवी, ससुर राजवंशी और लड़की निर्मला ने दहेज की मांग करते हुए उसकी हत्या कर दिए हैं। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी सास ने बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत की। इसकी सुनवाई करते हुए जिला जज सुशील कुमार शशि ने आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दिया।