पडरौना। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने पाक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। वादिनी ने कुबेरस्थान थाने में तहरीर दी थी। कहा था कि छट्ठू पुत्र सत्यनारायण उसकी 14 वर्षीय पुत्री को को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। विवेचक ने लड़की के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376, भारतीय दंड संहिता व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की। आरोपी ने जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी है। संवाद