फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kushinagar News: ठगी करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त

Tue, 30 Apr 2024 04:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
पडरौना। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने निरस्त कर दी।
विज्ञापन

जिले में नार्दन ट्रैवल्स एजेंसी पर कामोद सिंह, बलवीर, रविंद्र कुमार चौरसिया ने पासपोर्ट व 30,000 रुपये, मुन्ना आलम ने पासपोर्ट और हबीब आलम, आजाद मिया, बलवंत सिंह, अनिल पांडेय व प्रभाकर सिंह ने विदेश भेजने के नाम पर 70 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी मुकेश रावत उर्फ रंजन कुमार सिंह निवासी त्रिलोकपुर थाना उचका, जिला गोपालगंज बिहार, मंतोष तिवारी निवासी अभिनायकपुर थाना कसया और प्रिंस कुमार निवासी विमानपुरी रोड, सनिगवां रोड कानपुर नगर कानपुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपियों के पास से रुपये, पासपोर्ट और कूटरचित कई देशों का फर्जी वीजा और ऑफर लेटर भी बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान आईटी एक्ट की धारा बढ़ाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया। आरोपियों ने जमानत याचिका दाखिल की। इसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक मोहम्मद रिजवान अहमद ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें