पडरौना। दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका एडीजे न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया। मामला तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र की निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी कि उनका पुत्र बीमार था। वह अपने बेटे को लेकर अस्पताल में थीं। उनकी दस वर्ष की नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। 29 सितंबर 2023 की रात करीब 3 बजे गांव का ही एक व्यक्ति घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर एवं पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने बुधवार को अपनी जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत किया। पीड़िता की उम्र व उसके बयान के आधार पर आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी।