पडरौना। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी। आरोपी शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया और उससे दुष्कर्म किया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक किशोरी को अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बरसैना गांव निवासी मोनू कुमार सिद्धार्थ किशोरी को झांसे में लेकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक जुलाई 2024 को उसे दिल्ली भगा ले गया। वहां पर उसे रखकर फर्जी तरीके से शादी कर ली और उसे साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने केस दर्ज किशोरी को बरामद किया।
किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।