संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। कहा था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी रात को नौ बजे नित्यक्रिया के लिए कमरे से बाहर निकली थी। गांव के दो युवकों ने उसकी बेटी को पकड़ लिया कुछ दूर तक घसीटते हुए उठा ले गए। बाइक पर जबरदस्ती बैठा कर सुनसान जगह ले गए और उससे दुष्कर्म किए।
घर में बेटी नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की गई। बेटी मिली तो उसने आपबीती बताई। 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। एक 20 वर्षीय आरोपी ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।