पडरौना। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को बहला फुसलाकर 12 जून वर्ष 2024 को रामकोला थाना क्षेत्र के पगार छपरा निवासी शाहरूख सिद्दीकी भगा ले गया। पुलिस इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर केस दर्ज किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके बयान लेने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में आरोपी ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शशि के न्यायालय ने आरोपी अजरुद्दीन सिद्दीकी उर्फ शाहरुख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता व विवेचना में सहयोग न करने से आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।