पडरौना। उप संभागीय परिवहन कार्यालय में शुक्रवार को डीलर, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों की बैठक हुई। एआरटीओ ने शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने कहा कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न व हूटर की बिकी करना और उसे वाहन पर लगाना नियम विरुद्ध है। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और दुकानदारों पर कार्रवाई के साथ ही वर्कशॉप/गैराज संचालक पर एक लाख रुपये जुर्माना किया जा जा सकता है। जो वाहन स्वामी अपने वाहन में इसे लगवाएंगे उन्हें पांच हजार रुपये जुर्माना और छह माह के कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस दौरान आरआई आरडी प्रसाद वर्मा, रफीक अंसारी, ध्रुव किशोर शर्मा, रितेश राय, मनीष, रजत यादव आदि मौजूद रहे। संवाद