पडरौना। कसया थाना क्षेत्र की एक महिला से छेड़छाड़, हत्या के प्रयास आदि के मामले में आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करते हुए की जमानत की याचिका दाखिल की। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया।
महिला ने 8 जून 2023 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दहारी यादव, उनके पुत्र सुनील, अनिल व सूरज एवं उनकी पत्नी ने खेत जोतने के रुपये मांगने पर घर में घुसकर पीड़िता के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की। इसमें पीड़िता बुरी तरह से घायल हो गई थी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शुक्रवार को आरोपी दहारी यादव ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय से अंतरिम जमानत की मांग की। न्यायालय ने आरोपी के अपराध की गंभीरता और पीड़िता के बयान को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।