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लेखपाल व नगरपालिका कर्मी निलंबित, केस भी दर्ज

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लेखपाल व नगरपालिका कर्मी निलंबित, केस भी दर्ज
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कसया। तहसील क्षेत्र के मल्लूडीह में दो सगे भाइयों को अभिलेख में मृत दर्ज कराकर उनकी संपत्ति अपने नाम कराकर बेचने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने इसमें शामिल होने के आरोपी लेखपाल व नगरपालिका कर्मी को निलंबित कर दिया है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर जालसाजी में पिता व तीन पुत्रों सहित, हल्का लेखपाल व नगरपालिका कर्मी पर जालसाजी धोखाधड़ी व आपराधिक षड़्यंत्र के आरोप में केस दर्ज कराया है।
मल्लूडीह निवासी हरिपाल, चंद्रिका व बुनेला तीन भाई हैं। सबसे बड़े भाई हरिपाल लगभग 40 साल पूर्व रोजगार के सिलसिले में बाहर गए तो अब तक घर नहीं लौटे हैं। दूसरे भाई चंद्रिका घर पर रहते हैं। तीसरे भाई बुनेला कोलकाता में परिवार के साथ रहते हैं। वर्ष 2018 में दूसरे भाई चंद्रिका ने अपने बड़े भाई हरिपाल व छोटे भाई बुनेला को मृत बताकर नगरपालिका के अभिलेख में उसे दर्ज करा दिया। इसमें वार्ड सभासद का बाकायदा प्रमाणपत्र भी लगा दिया गया। इसी की नकल के आधार पर प्रेमवालिया मौजे में दोनों भाइयों की हाईवे के किनारे की कीमती जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। खतौनी में नाम दर्ज होते ही चंद्रिका ने जमीन अपने तीन बेटों को बैनामा भी कर दिया।
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इसी बीच चंद्रिका के परिवार से गांव के ही एक व्यक्ति से विवाद हो गया। खार खाए लोगों ने बुनेला को सूचना देकर जालसाजी की घटना की जानकारी दी। बुनेला ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, जालसाजी से जारी आदेश वर्ष 2021 में निरस्त होकर दोबारा हरिपाल और बुनेला का नाम दर्ज हो गया था। इस बीच हाईकोर्ट ने डीएम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। जांच में आरोप सही मिलने पर निवर्तमान लेखपाल संध्या शाह, सभासद किरन खरवार, नगरपालिका कर्मी, चंद्रिका व उनके तीन पुत्रों गोपाल, नरेंद्र व सुरेंद्र पर कसया थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी व आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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