ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने पैरवी कर दिलाई सजा
- 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। दहेज हत्या केएक आरोपी को न्यायालय ने शुक्रवार को छह साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मुकदमा वर्ष 2017 से चल रहा था।
एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इसके तहत न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर मुकदमों में आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में दहेज हत्या के एक आरोपी को शुक्रवार को सजा दिलाई गई। उन्होंने बताया कि राज उर्फ प्रिंस प्रजापति सेवरही कस्बे के वार्ड नंबर पांच सुभाष नगर का निवासी है। उसके खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा चल रहा था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायाधीश ने उसे छह साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उसे सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी जनार्दन तिवारी, एडीजीसी केके पांडेय और पैरोकार सेवरही थाने के हेड कांस्टेबल अजय यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।