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Kushinagar News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दो व्यक्तियों को पांच-पांच साल कैद

Mon, 31 Jul 2023 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में सोमवार को हुई सुनवाई
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25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई

संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। करीब 20 साल पहले रामकोला में एक महिला के घर में घुसकर मारपीट करने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में जनपद न्यायाधीश ने सोमवार को फैसला सुना दिया। इस मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोरख प्रसाद यादव ने बताया कि रामकोला निवासी वादी छट्ठू पुत्र हेमई ने रामकोला थाने में तहरीर दी थी। उन्हाेंने बताया था कि उनके पट्टीदार मोतीचंद से जमीन का पहले से विवाद चल रहा है। उनका आरोप था कि मोतीचंद तथा उनके परिवार के लोग उनकी आबादी तथा मकान व जमीन को जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं।
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इसे लेकर 12 नवंबर 2003 को सुबह आठ बजे मोतीचंद और शिव सब्बल लेकर उनकी दीवार तोड़ने लगे। आवाज सुनकर वह और उनके भाई रामजीत, रामजीत की पत्नी मंझरिया देवी दीवार तोड़ने से मना कीं तो सभी लोग नाराज होकर उन्हें मारने-पीटने लगे। मंझरिया देवी को घर में घुसकर मारे-पीटे। मंझरिया देवी के सिर में गंभीर चोटें आईं।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से मामले का सत्र परीक्षण होने के नाते सत्र न्यायालय को भेजा गया। इस मुकदमे की सुनवाई सोमवार को जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। मिले साक्ष्यों के आधार पर रामकोला निवासी लक्ष्मण व शिव को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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