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Kushinagar News: दुष्कर्म में दोषी को 20 साल का कारावास

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पडरौना। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़के के साथ वर्ष 2024 में दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय ने सुलेमान अली निवासी पिपरा, थाना हाटा को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 20 साल के कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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