दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा
पडरौना। सत्रह साल पुराने दुष्कर्म के मामले के दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक युवती से हुए दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम श्याम मोहन जायसवाल ने अपना फैसला सुनाया।
गवाहों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद उन्होंने आरोपी को दोषी पाया तथा उसे दस साल कारावास की सजा सुनाई।