अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का जुर्म साबित होने पर कोर्ट ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में पीड़ित पक्ष की पैरवी सहायक विशेष शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी ने की।
वादी ने 23 अप्रैल 2013 को सेवरही थाने में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग बेटी 12वीं में पढ़ती है। 23 अप्रैल को वह स्कूल जा रही थी, तभी अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज करके जांच की। विवेचक ने करन सिंह उर्फ रवि सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी तड़ारायपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट मेें आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित कुमार तिवारी के न्यायालय में हुआ। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा कराने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।