मोहब्बतपुर पइंसा थाने में दर्ज नाबालिग को फुसलाकर भगाने के मामले में अदालत ने दोषी महिला को तीन साल की कठोर कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एफआईआर के अनुसार, 21 अप्रैल 2018 को थाना मोहब्बतपुर पइंसा में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को पूजा देवी निवासी मोगला मजरा फुसलाकर भगा ले गई है। मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम ने शनिवार को पूजा देवी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।