एफटीसी द्वितीय की अदालत ने सोमवार को गैंगस्टर के दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सैनी कोतवाली के अजुहा निवासी आरोपी चंद्रभूषण और रामविलास के खिलाफ वर्ष 2008 में मंझनपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। दोनों पर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने का आरोप था। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सोमवार को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।