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Kaushambi News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा, एक हजार का जुर्माना

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कोखराज इलाके के एक गांव की महिला ने बताया कि 30 जनवरी 2020 को घर में उसकी नाबालिग बेटी के साथ शीतलपुर मजरा अंदावा निवासी प्रदीप ने छेड़खानी की थी। इसकी जानकारी होने पर वह आरोपी के घर उलाहना देने गई। इस पर आरोपी व उसकी मां व भाई संदीप ने पीड़ित मां को बेरहमी से पीट दिया था। उन्होंने तहरीर देकर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने वादी और स्कूल शिक्षक समेत चार गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। बहस सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने प्रदीप को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
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