फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaushambi News: जानलेवा हमले के दोषी सगे भाइयों समेत तीन को तीन-तीन साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम आभा पाल ने बृहस्पतिवार को मारपीट की एक घटना के दोषी तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने तीनों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

वादी अभियोजन के अनुसार मंझनपुर कोतवाली के दक्षिण कोंड़र निवासी गुलाब पासी को बच्चों के विवाद में 12 जून 2008 की शाम पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था। मामले में गुलाब की पत्नी दुर्गा देवी ने गांव के ही सगे भाई छोटे व कुल्लू पासी के साथ ही कमलेश व सम्भारे के खिलाफ जानलेवा हमला करने का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विचरण के दौरान कुल्लू की मौत हो गई। दोनों ओर से की गई बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को छोटे, कमलेश व सम्भारे को घटना का दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर डेढ़-डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें