मंझनपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने चोरी के 29 साल पुराने मामले में दोषी के जुर्म कुबूल करने पर अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूरामुफ्ती कोतवाली पुलिस ने मानिकपुर निवासी अमर सिंह पासी के खिलाफ वर्ष 1995 में चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। 29 साल बाद भी कोतवाली पुलिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकी। इससे आजिज आरोपी ने कोर्ट में जुर्म कुबूल करते हुए सजा सुनाने की अपील की। जिसके तहत अदालत ने आरोपी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। देर शाम आरोपी ने कोर्ट द्वारा आदेशित धनराशि जमा करा दिया है।