मंझनपुर। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन लोगों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार रामपुर मडूकी निवासी सनित यादव पुत्र रामचंद्र और अखिलेश यादव पुत्र रामचंद्र को छह-छह माह के लिए जनपद से जिला बदर किया गया है। वहीं, मो.पुर असवां निवासी राजेंद्र पासी पुत्र लल्लू पासी को चार माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिला बदर की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को बिना सक्षम अनुमति के जनपद की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। संवाद