कड़ाधाम कोतवाली के अलीपुर जीता निवासी कलीम के खिलाफ सैनी पुलिस ने नौ सितंबर 1997 को मारपीट का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे का विचारण एसीजे एसडी की अदालत में किया गया। अभियोजन के मुताबिक दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। फिर पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कलीम को दोषी पाते हुए 36 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।