अपर सत्र न्यायाधीश- एफटीसी द्वितीय पूर्णिमा प्रांजल ने गांजा की तस्करी करने वाले छह लोगों को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर आरोपियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पूरामुफ्ती कोतवाली पुलिस ने 28 मई 2016 क्षेत्र के महगांव स्थित बंद पड़े पेट्रोल पंप से एक ट्रक और दो कार सवार तस्करों के पास से आठ क्विंटल 68.16 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। मौके से विनीत कुमार जायसवाल निवासी शाह मोहम्मदपुर थाना नगराम जनपद लखनऊ, शेषनाथ यादव निवासी कपूरी नारायणपुर थाना फेफना जनपद बलिया, अक्षय पटेल उर्फ रिंकू निवासी कबीरपुर खंभौली थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव, अभिनंदन चौबे निवासी चौबेपुर थाना फेफना जनपद बलिया, रवि यादव निवासी लक्ष्मण थाना नरही जनपद बलिया और मुन्ना यादव निवासी मनियारा फर्म थाना कुचैकोट जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार किया था। विवेचना की कार्रवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामला एफटीसी द्वितीय पूर्णिमा प्रांजल की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई।