एसीजे (एसडी) की अदालत ने मार्ग दुर्घटना के दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है। कोखराज कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2001 में प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज थानांतर्गत राजा का पुरवा निवासी शराफत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दो दशक बाद भी पुलिस की ओर से साक्ष्य नहीं मिलने से परेशान आरोपी ने कोर्ट में जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अर्जी दाखिल की। इस पर मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।