एसीजेएम की अदालत ने सार्जिनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के दोषी को अर्थदंड की सजा सुनाई है। पश्चिमशरीरा कोतवाली पुलिस ने 22 जुलाई 2005 को पूरबशरीरा निवासी लालेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 20 साल से तारीख-दर तारीख लग रही थी। पुलिस की मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी करने पर सोमवार को कोर्ट ने दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।