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Kaushambi News: दहेज हत्या में सास-ससुर, ननद व सौतन दोषी करार

Fri, 13 Oct 2023 12:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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दहेज हत्या में सास-ससुर, ननद व सौतन दोषी करार
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पश्चिमशरीरा इलाके में पांच साल पहले हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। एडीजे प्रथम राकेश कुमार (पंचम) की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति को निर्दोष साबित करने के साथ ही सास-ससुर, ननद व सौतन दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है।
वादी अभियोजन के अनुसार पश्चिमशरीरा कोतवाली के पूरबशरीरा गांव की गुड़िया पत्नी ज्ञानचंद्र सोनकर को कम दहेज मिलने पर ससुरालवालों ने 19 जून 2018 को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया था। इलाज के दौरान गुड़िया की अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में मृतका के भाई सोनू उर्फ जयचंद्र ने पति के साथ ही सास गंगा देवी, ससुर निर्मल सोनकर, ननद कोइली उर्फ रेशमा और सौतन सीमा देवी समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। लेकिन मरने से पहले गुड़िया ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया था कि पति ने उसे बचाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा एडीजे प्रथम राकेश कुमार (पंचम) की अदालत में चला। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने दस लोगाें की अदालत में गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपी पति को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही सास-ससुर, ननद व सौतन दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया।
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सुरजन के हत्यारोपी की जमानत नामंजूर
मंझनपुर। पिपरी क्षेत्र के सुरजन यादव 13 फरवरी 2023 को लापता हो गया था। खोजबीन के बाद परिजनों ने 24 फरवरी को कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करा दी। इसके बाद 18 मार्च को चरवा के हौसी गांव में बस्ती से बाहर एक कुएं में सुरजन का शव मिला। मृतक के भाई राजभान यादव ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। विवेचना के दौरान कोखराज कोतवाली के सिकंदरपुर बजहा निवासी आदित्य कुमार उर्फ सुमित, अजय, कुलदीप व एक अन्य का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्यारोपी के अधिवक्ता ने जिला जज बृजेश कुमार मिश्र की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बृहस्पतिवार को हत्यारोपी की जमानत निरस्त कर दी। संवाद
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