नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जनपद न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया गया। पुलिस के अनुसार 18 अप्रैल 2018 को कोखराज थाने में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने शासन के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने पल्टीपुर, थाना कोखराज निवासी ननका पटेल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।