मंझनपुर। पूरामुफ्ती कोतवाली क्षेत्र के हटवा गांव स्थित मस्जिद के सामने दिनदहाड़े एक युवक की हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी को 17 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार छह नवंबर 2014 की सुबह साढ़े आठ बजे हटवा गांव की सुमैया बेगम के भतीजे मो.शारिफ को तालाब वाली मस्जिद के पास गोली मारी गई थी। इलाज के दौरान शारिफ की मौत हो गई। सुमैया बेगम की तहरीर पर गांव के ही असहद, उवैद, मोहम्मद व यामीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी मुकदमा समेत 15 लोगों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार ने चारों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।