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Kaushambi News: हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 13 Aug 2025 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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अपर जिला जज (एएसजे तृतीय) शिरीन जैदी की अदालत ने हत्या के दोषी पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार चरवा के पिपरी निवासी छत्रपाल सिंह ने पांच जुलाई 2014 को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंंने अपनी बेटी की शादी क्षेत्र के ही तुरंती का पूरा निवासी ओम प्रकाश के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था। आरोप है कि पति ने बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया। प्रकरण में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे का विचारण एएसजे तृतीय की अदालत में किया गया। शासकीय अधिवक्ता की ओर से कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए। उभय पक्षों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने ओम प्रकाश पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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