अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णुदेव सिंह ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति को आठ वर्ष की कठोर कैद व 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी के खिलाफ दहेज के लिए अपनी पत्नी के गले में फांसी का फंदा डालकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
वादी अभियोजन के अनुसार चरवा इलाके बरियावां के निवासी पंकज कुमार मौर्य ने अपनी बहन नीतू देवी का विवाह 12 मई 2020 मोहम्मदपुर पइंसा थाना के जवई निवासी आदेश कुमार के साथ किया था। शादी के बाद से ही नीतू को उसके पति व ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना रहे थे, और एक अपाचे बाइक व पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे।
इसी वजह से 28 अगस्त 2020 को समय करीब दो बजे रात नीतू देवी के गले में फांसी का फंदा डालकर हत्या कर दी। घटना के समय मृतका की छोटी बहन लकी वहीं मौजूद थीं, जिसने घटना को देखा था। लकी की ही सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। पंकज कुमार मौर्य ने मृतका के पति आदेश कुमार, ससुर भानुप्रताप, जेठ जितेंद्र व महेंद्र के खिलाप दहेज खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचनात्मक कार्रवाई करते पुलिस ने पति आदेश कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि अन्य आरोपियों की घटना में संलिप्तता नहीं पाए जाने पर उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। मुकदमे का विचारण अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णुदेव सिंह की कोर्ट में किया गया।
राज्य की ओर से एडीजीसी अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी पंकज कुमार मौर्य समेत कुल नौ गवाहों को पेश करके गवाही कराई। बहस करते हुए एडीजीसी ने घटना के दोषी पति आदेश कुमार पर अपराध साबित बताते हुए सजा सुनाने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने विवेचना की खामियों पर बल देते हुए दोषी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने की अपील की।
दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने पति आदेश कुमार को दहेज के लिए अपनी पत्नी की फांसी लगाकर हत्या करने का दोषी पाते हुए आठ वर्ष की कैद व 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।