गैंगस्टर के अभियुक्त को दो साल की सजा, जुर्माना
मंझनपुर। कोखराज कोतवाली के अयाजमऊ निवासी अशोक कुमार पटेल पर वर्ष 2015 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम आभा पाल की अदालत में चली। एडीजीसी अशर्फी लाल ने तीन गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर मंगलवार को अशोक को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। संवाद