पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड का आरोपी भगोड़ा घोषित, नोटिस चस्पा
माफिया अतीक का शूटर है भखंदा उपरहार गांव का अब्दुल कवि
वारंट जारी होने के बाद भी सीबीआई कोर्ट में नहीं हो रहा था हाजिर
संवाद न्यूज एजेंसी
कौशाम्बी। प्रयागराज के चर्चित पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवि को सीबीआई कोर्ट से भगोड़ा घोषित किया गया है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद भी अब्दुल कवि हाजिर नहीं हो रहा था। मामले में मंगलवार को सीबीआई और सरायअकिल कोतवाली पुलिस ने अब्दुल कवि के घर उपरहार जाकर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई।
25 जनवरी 2005 को प्रयागराज शहर पश्चिमी से विधायक राजू पाल को दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस मामले में माफिया अतीक के भाई असरफ समेत 10 लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई संगीन धारा में केस दर्ज कराया गया था। इसी मामले में सरायअकिल कोतवाली के उपरहार गांव निवासी अब्दुल कवि भी नामजद था। अब्दुल कवि माफिया अतीक का शूटर था। मामला सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में जमानत पर छूटा अब्दुल कवि हाजिर नहीं हो रहा था।
कनैली चौकी प्रभारी हनुमान प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को सीबीआई के लोग आए थे। उन्होंने अब्दुल कवि के खिलाफ धारा 182 का नोटिस दिखाया। सीबीआई के लोगों के साथ अब्दुल कवि के घर जाकर नोटिस चस्पा कराई गई है। सीबीआई कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। नोटिस चस्पा करने के साथ ही गांव में उसके हाजिर होने को लेकर मुनादी भी कराई गई है।