मंझनपुर। सीजेएम की अदालत ने मंगलवार को वर्षों पुराने तीन अलग-अलग मामले के पांच आरोपियों को जुर्म कुबूल करने पर अर्थदंड से दंडित किया है। सैनी कोतवाली पुलिस ने पहाड़पुर निवासी शमीम उल्ला, कमासिन निवासी भोला के खिलाफ वर्ष 1997 में चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। इसी तरह डोरमा निवासी अयोध्या प्रसाद के खिलाफ वर्ष 2002 में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। सालों बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकी। कोर्ट का चक्कर लगाते-लगाते परेशान आरोपियों ने अदालत में जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अर्जी दी। इस पर सीजेएम की अदालत ने तीनों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया। इसी तरह चुनाव ड्यूटी नहीं करने पर पइंसा के उदहिन खुर्द निवासी सुरेश प्रताप सिंह व कैनी निवासी गुरु प्रसाद के खिलाफ वर्ष 2000 में मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने इन्हें भी पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। देर शाम आरोपियों ने जुर्माने की राशि अदालत में जमा कर दी है। संवाद