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Kaushambi News: मारपीट के आरोपी सगे भाइयों समेत तीन को अर्थदंड

Wed, 12 Jun 2024 05:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि ने मारपीट के एक मामले में आरोपी सगे भाइयों समेत तीन को जुर्म कुबूल करने पर एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर 10 दिन की सजा का भी आदेश दिया है।
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सैनी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1990 में सरायअकिल के चंदूपुर निवासी जगदीश, उसके भाई रामभोले व गंगा सागर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 34 वर्ष बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ अदालत में गवाह नहीं पेश कर सकी।
इससे आजिज आकर आरोपियों ने मंगलवार को अपर सिविल जज एसडी सौम्या गिरि की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करते हुए सजा सुनाने की अपील की।
इस पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी है।
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