एसीजेजेडी की अदालत ने मंगलवार को तमंचा रखने के दोषी सगे भाइयों को अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है। कौशाम्बी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2005 में पाली उपरहार निवासी दीनदयाल और उसके भाई शंकर दयाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने दोनों पर साढ़े तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।