जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को पिता के हत्यारोपी बेटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
पश्चिमशरीरा कोतवाली के देवरी निवासी रामसूरत यादव 13 मार्च 2024 की रात अपने बेटे को खाना देने खेत गया था। रात भर वह घर नहीं लौटा। दूसरे दिन परिवार के दिनेश यादव ने सूचना दी कि रामसूरत की लाश गोशाला में पड़ी है।
मृतक की पत्नी प्रभा देवी ने गांव के ही हरिश्चंद्र मौर्य व मूलचंद्र मौर्य के खिलाफ हत्या का संदेह व्यक्त करते हुए अभियोग पंजीकृत करा दिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतक रामसूरत के बेटे धर्मेंद्र यादव का नाम प्रकाश में लाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बृहस्पतिवार को धर्मेंद्र यादव की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में बहस की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मानव वध में आरोपी ड्राइवर की जमानत खारिज
जिला जज अनुपम कुमार ने बृहस्पतिवार को मानव वध के आरोपी कंटेनर चालक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित के खिलाफ शराब पीकर कंटेनर से भीड़ को रौंदने का आरोप है।
सैनी कोतवाली के ताजमल्लाहन निवासी अवधेश कुमार यादव ने शराब के नशे में धुत होकर दो जून 2024 की शाम टेढ़ीमोड़ बाजार में भीड़ पर कंटेनर चढ़ा दिया था। घटना में सड़क किनारे बैठे मोची अशोक रैदास की मौत हो गई थी। जबकि, कई अन्य लोग जख्मी हो गए थे। मामले में मृतक अशोक की पत्नी ने कंटेनर चालक अवधेश यादव के खिलाफ मानव वध का नामजद मुकदमा पंजीकृत करा दिया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बृहस्पतिवार को आरोपी चालक की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।