जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने कातिलाना हमले के आरोपी दंपती की ओर से अलग-अलग दाखिल की गई जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
वादी अभियोजन के अनुसार कौशाम्बी कोतवाली के बेरौचा गांव में 11 अप्रैल 2024 को खड़ंजा उखाड़ने के विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। घटना में राम आसरे व उसका बेटा सुशील, राजाराम, पिंटू, राम बहादुर और रामलाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।
घटना के दूसरे दिन 12 अप्रैल को रामआसरे की तहरीर पर गांव के ही मदन लाल, कमलेश, ओमप्रकाश, कुसमा देवी, रानी देवी, ममता देवी, अनार उर्फ शोभा व बलवंत के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया था।
मामले में बलवंत और उसकी पत्नी रानी देवी की ओर से जिला जज की अदालत में अलग-अलग जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद सोमवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी।